
दिल्ली उच्च न्यायालय ने अभिनेता वीर दास की नेटफ्लिक्स सीरीज ‘हंसमुख’ के प्रसारण पर अंतरिम रोक लगाने से मंगलवार को इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति संजीव सचदेव ने वकील आशुतोष दुबे की उस याचिका को खारिज कर दिया।
वेब सीरीज पर अंतरिम रोक लगाने की मांग कर ये दलील दी गई थी कि इससे वकीलों की छवि खराब हुई है। लेकिन कोर्ट ने इसपर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सीरीज के प्रसारण पर पूर्ण रोक लगाने वाली याचिका पर जुलाई में सुनवाई होगी।
बताते चलें कि, नेटफ्लिक्स का पक्ष रखने वाले वकील साई कृष्णा राजागोपाल ने अदालत में कहा कि सीरीज के प्रसारण पर पूर्ण रोक संविधान के अधीन दी गई अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार के विरुद्ध होगी।इस दलील के विरुद्ध कहा गया कि ऐसे कई फैसले सुनाए गए हैं जिनमें कहा गया है कि एक वर्ग के रूप में वकीलों की मानहानि नहीं की जा सकती।