
विशाखापत्तनम गैस लीक घटना के कुछ दिनों बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने रविवार (10 मई) को लॉकडाउन के दौरान और बाद में मैन्यूफैक्चरिंग कंपनियों में उत्पादन फिर से शुरू करने के लिए गाइडलाइन जारी किए हैं। गृह मंत्रालय की ओर से दिशा-निर्देश (गाइडलाइन) यह ध्यान में रखते हुए जारी किए गए हैं कि यांत्रिक, विद्युत और रासायनिक उपकरण, जो लॉकडाउन के दौरान बंद पड़े थे वह मजदूरों के लिए जोखिम पैदा कर सकते हैं।
दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि इस दौरान सभी प्रकार के सुरक्षा और प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। इसमें कहा गया है कि कंपनियों को लॉकडाउन के बाद पहले ही हफ्ते से अधिक उत्पादन के लक्ष्यों को हासिल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।
एनडीएमए के निर्देश में कहा गया है कि कारखानों को हर दो-तीन घंटे में साफ-सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी, खासकर सार्वजनिक स्थानों पर स्थित कारखानों को यह प्रबंधन करना होगा। इसमें कहा गया है कि श्रमिकों के आवास और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साफ-सफाई की जानी चाहिए, जिससे वायरस से प्रसार पर रोक लगाई जा सके।
गौरतलब है कि देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने 17 मई तक लॉकडाउन लागू किया है। माना जा रहा है कि लॉकडाउन के समाप्त होने के बाद कुछ उद्योगों को फिर से खोला जाएगा, ताकि गिर रही अर्थव्यवस्था को संभाला जा सके।