
गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन 5.0 की गाइडलाइन्स जारी कर दी हैं। इसके तहत कंटेनमेंट जोन के बाहर चरणबद्ध तरीके से छूट दी जाएगी, लेकिन फिलहाल इसमें पूरी पाबंदी रहेगी। कंटेनमेंट जोन के बाहर पूरी तरह से छूट रहेगी। ये गाइडलाइन्स 1 जून से 30 जून तक के लिए जारी रहेंगी।
रविवार को लॉकडाउन 4.0 खत्म हो रहा है और एक दिन पहले ही केंद्र सरकार ने घोषणा कर दी है कि अब कंटेनमेंट जोन के बाहर लॉकडाउन आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन लागू रहेगा। अनलॉक 1 के नियमों की घोषणा हो गई है, जो 1 जून से 30 जून तक लागू रहेगा। इसके पहले चरण में 8 जून से होटल, रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल खोले जाएंगे।
फेज 1
8 जून 2020 से सभी धार्मिक स्थल खुल जाएंगे। होटल, रेस्त्रां और दूसरे हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज की शुरुआत हो जाएगी। शॉपिंग मॉल्स भी खुल जाएंगे। इनके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से एसओपी जारी की जाएगी।
फेज 2
स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल, ट्रेनिंग, कोचिंग इंस्टिट्यूट आदि को खोलने का फैसला जुलाई 2020 में लिया जाएगा। इसके लिए सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों, संस्थाओं, अभिभावकों और सभी हितधारकों के साथ विचार विमर्श किया जाएगा।
फेज 3
अंतरराष्ट्रीय उड़ानें, मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल्स, जिम, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार और ऑडोटोरियम को फेज 3 में खोना जाएगा। हालांकि, इससे पहले एक बार स्थिति की समीक्षा की जाएगी। तीसरे चरण में ही सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक गतिविधियों को खोलने का फैसला लिया जाएगा।
देश में नाइट कर्फ्यू अभी भी जारी रहेगा। हालांकि इसके लिए समय में बदलाव किया गया है। अब रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक गैर जरूरी काम से बाहर निकलने पर रोक रहेगी। लॉकडाउन 4 तक यह समय शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक था।